नई दिल्ली : अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल के सुसाइड नोट की जांच की मांग करने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.
वकील एमएल शर्मा की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि सुसाइट नोट की जांच जल्द से जल्द जांच की जाए. याचिका में कहा गया है कि सुसाइड नोट फर्जी है और किसी ने जानबूझकर इसे तैयार किया है.
अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके कलिखो ने 9 अगस्त को खुदकुशी कर ली थी. उनका शव उनके घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था.
पुल की मौत के बाद उनका सुसाइड नोट सामने आया था. 60 पन्नों के इस नोट में सुप्रीम कोर्ट के कई वर्तमान और पूर्व जजों के अलावा राजनीतिज्ञों पर घूस लेने का आरोप लगाया गया है.
कालिखो पुल अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे. जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.