नई दिल्ली : तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट तक लाने वाली पीड़िता शायरा बानो को उनके बच्चों से मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो को कहा कि वो काशीपुर उत्तराखंड की निचली अदालत में बच्चों से मिलने के लिए अर्जी दाखिल करे.
कोर्ट ने निचली अदालत को कहा अगर इस मामले में कोई लीगल एड यानि वकील की उन्हें जरूरत है तो उन्हें मुहैया कराया जाये.
कोर्ट में था मामला, पति ने दिया तलाक
उत्तराखंड के काशीपुर में रहने वाली शायरा बानो ने इलाहाबाद की निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को काशीपुर ट्रांसफर करने की मांग की थी.
दरअसल, इलाहाबाद की निचली अदालत में उनके पति ने दांपत्य संबंधों की पुनर्स्थापना को लेकर अर्जी लगाई थी लेकिन मामले के लंबित रहते हुए पति ने तीन तलाक दे दिया था.
आज कोर्ट ने कहा चूंकि याचिका अब प्रभावहीन हो गई है तो ऐसे में हम कोई आदेश नहीं दे सकते. ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो की याचिका का निपटारा किया.