नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली के कालकाजी मंदिर परिसर की सफाई को लेकर सख्त रूप अख्तियार कर लिया है. कोर्ट ने मंदिर परिसर में 3 टॉयलेट, बैरिकेडिंग और सीवर लाइन बिछाने को लेकर कड़े आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को मीटिंग करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्ते के भीतर सभी विभाग आपस में मीटिंग कर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें.
पिछली साल सुप्रीम कोर्ट ने कालकाजी मंदिर के आसपास साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा था. कोर्ट ने मंदिर और बाकी एरिया के बीच बैरिकेडिंग का आदेश दिया था ताकि सफाई सुनिश्चित की जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कालकाजी मंदिर के एग्जिट और एंट्री गेट पर दो हफ्ते के भीतर बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि लोग कतार में आएं. इससे किसी भी तरह के भगदड़ की आशंका को खत्म किया जा सकेगा.