नई दिल्ली : वरुण गांधी अच्छा काम न करने पर सांसदों और विधायकों को वापस बुलाने वाला विधेयक संसद में लाएंगे. अगर यह बिल संसद में पास हो गया तो जनता को अपने सांसदों के काम से खुश नहीं होने पर निर्वाचन के दो साल बाद वापस बुलाने का अधिकार मिल जाएगा.
बिल में यह प्रस्ताव किया गया है कि किसी क्षेत्र के 75 प्रतिशत मतदाता अगर अपने सांसद और विधायक के काम से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें निर्वाचन के दो साल बाद वापस बुला सकते हैं. बिल पास हो गया तो जनता को राइट टू रिकॉल की शक्ति मिल जाएगी.
वरुण गांधी का कहना है कि अगर लोग अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है तो उन्हें यह भी अधिकार होना चाहिए की ठीक से काम न करने वाले प्रतिनिधियों को वापस बुला लें. वरुण गांधी का यह बिल प्राइवेट सदस्य की हैसियत से लोकसभा में पेश किया जाएगा.
दुनिया के कई देशों में वापस बुलाने के अधिकार के सिद्धांत का प्रयोग किए जाने का जिक्र करते हुए लोकसभा सांसद ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन के जरिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन विधेयक 2016 का प्रस्ताव दिया है.