नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशधारकों को राहत देने वाला फैसला लिया है. ईपीएफओ ने अब अंशधारक को आधार संख्या दिए बिना अपने पेंशन खाते से पूर्ण निकासी की अनुमति दे दी है.
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ऐसे सदस्य जो कोष की निकासी के लिए दावा फॉर्म भरते हैं, उन्हें आधार देने की जरूरत नहीं है. वहीं इससे पहले के आदेश में आधार को अनिवार्य किया गया था.
फॉर्म डी
वहीं अंशधारकों की सेवा 10 साल से कम है, वो 10 सी फॉर्म के जरिए पेंशन खाते में जमा पूरी राशि की निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं ऐसे सदस्य जो फॉर्म 10 डी के जरिए अपनी पेंशन को नियत करने का दावा करते हैं, उन्हें आधार संख्या या इनरोलमेंट स्लिप देने की आवश्यकता होगी.
निर्णय
इसके अलावा फॉर्म 10 सी के तहत आधार संख्या की आवश्यकता से निकासी मामलों के निपटान में कई मुद्दे खड़े होने लगे. आखिरकार यह निर्णय किया गया है कि पेंशन निर्धारण हेतु (10 डी फॉर्म के तहत) कुछ समय के लिए आधार को अनिवार्य रखा जाना चाहिए न कि 10सी के तहत निकासी मामले में यह व्यवस्था रखनी चाहिए.
बता दें कि जनवरी में ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभ जारी रखने हेतु आधार देने को अनिवार्य कर दिया था.