नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज सेबी-सहारा मामले की फिर से सुनवाई होगी. सहारा की तरफ से निवेशकों के पैसे सेबी को लौटाने में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा समूह के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एंबी वैली को जब्त करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सहारा से ऐसी संपत्तियों की लिस्ट देने को कहा है जिन्हें नीलाम कर बकाया 14 हज़ार करोड़ मिल सकते हैं.
बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को पैसा जमा कराने में हो रही देरी पर फटकार लगाते हुए एम्बी वैली को अटैच करने के अलावा नीलाम होने वाली संपत्तियों का ब्यौरा देने का आदेश भी दिया है. इसके अलावा उनसे उन संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा है जिनपर किसी भी तरह का मुकदमा या कर्ज नहीं है. कोर्ट ने 20 फरवरी तक यह सूची सौंपने के आदेश दिए हैं.
वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक राय रुपये देते रहेंगे, उनको वापस जेल नहीं भेजा जाएगा. इसके अलावा कोर्ट ने सुब्रत राय की पैरोल भी दो हफ्तों के लिए बढ़ा दी है. मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी. वहीं सहारा प्रमुख की ओर से सेबी को 600 करोड़ रुपये जमा कराए गए. सेबी ने कोर्ट को बताया कि अभी सहारा की ओर से 14779 करोड़ रुपये बकाया हैं.
बता दें कि सहारा समूह ने मुम्बई के पॉश लोनावाला इलाके में अरबों रुपये खर्च कर मुंबई-पुणे हाईवे पर पहाड़ियों के बीच एक आलीशान शहर एम्बी वैली बनाया है. लग्जरी बंगलों के अलावा वैली गोल्फ कोर्स, कॉटेज, इंटरनैशनल स्कूल, मैदान जैसी तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है. इसकी कीमत करीब 39000 करोड़ करोड़ रुपये है.