नई दिल्ली : महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के नए एक्ट को भारतीय डांस बार गर्ल्स एसोशियेशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि डांस बारों में डांस के वक्त पैसे उडाने की इजाजत नहीं दी जा सकती.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि ये महिलाओं के गौरव, सभ्यता और शिष्टाचार के खिलाफ है. इससे कोई फर्क नहीं पडता कि रुपये उडाने से महिलाओं को बुरा लगेगा या अच्छा. सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की वो दलील भी ठुकरा दी थी जिसमें कहा गया था कि मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट भेजा जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नया एक्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही वैधानिक तरीके से लाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बारों पर प्रतिबंध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. इसलिए इस नए एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा.