नई दिल्ली : दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका देते हुए नर्सरी दाखिले मामले में उनकी डबल बेंच में सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर मुहर लगा दी है.
बता दें कि नर्सरी दाखिले मामले में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा था कि दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन पैरंट्स से उनके अपनी पसंद के स्कूल में बच्चे का दाखिला कराने का अधिकार छीन रहा था, इसलिए इस नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाती है. सिंगल बेंच के आदेश को सरकार ने हाई कोर्ट के डबल बेंच में चुनोती दी थी.
हाई कोर्ट ने नर्सरी दाखिले मामले में दिल्ली सरकार के नेबरहुड क्राइटेरिया को अतार्किक भी बताया. सरकार की नेबरहुड पॉलिसी के तहत सबसे पहले किसी प्राइवेट स्कूल में उन बच्चों को ऐडमिशन दिया जाना था जो एक किलोमीटर के दायरे में रहते हैं. अगर इसके बाद भी सीट खाली रह जाए तो स्कूल के 3 किलोमीटर के अंदर रहने वाले बच्चों को दाखिला दिया जा सकता था. उसके बाद सीट बचे तो 6 किलोमीटर के अंदर तक रहने वाले बच्चों को मौका मिल सकता था.
हाई कोर्ट के इस फैसले से प्राइवेट स्कूलों को राहत मिली है. हाई कोर्ट ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती है.