श्रीनगर : जम्मू कश्मीर की सरकार ने शादियों में होने वाले फिजूलखर्च पर रोक लगाने के लिए एक अनोखा आदेश जारी कर दिया है. राज्य की महबूबा मुफ्ती की सरकार ने शादी और सगाई के कार्यक्रमों में मेहमानों की संख्या निर्धारित कर दी गई है.
इस आदेश के मुताबिक बेटी की शादी में अब 500 से ज्यादा मेहमान नहीं आ सकेंगे तो वहीं बेटे की शादी में मेहमानों की संख्या केवल 400 ही हो सकती है. सरकार ने यह कदम शादियों में होने वाले फिजूलखर्च को रोकने की दिशा में उठाया है.
यह नया नियम 1 अप्रैल 2017 से जम्मू कश्मीर में लागू होगा. इस नए नियम के मुताबिक अब शादी के अलावा सगाई जैसे दूसरे कार्यक्रमों में केवल 100 मेहमान ही बुलाए जा सकेंगे.
लाउडस्पीकर-आतिशबाजी पर भी लगी रोक
सरकार ने न केवल मेहमानों की संख्या निर्धारित की है बल्की शादी में होने वाली आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी गई है. सरकार ने सरकारी या निजी किसी भी तरह के कार्यक्रमों में आतिशबाजी और लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है. साथ ही साथ शादी के निमंत्रण कार्ड के साथ ड्राईफ्रूट या मिठाई देने पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है.
जम्मू कश्मीर के खाद्य, जन-वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली ने कहा है कि अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करेगा, तो सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी.