नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सरकार में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC के दिए आदेश पर रोक लगा दी है. CIC ने पिछले महीने स्मृति इरानी के 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के रेकॉर्ड की जांच करने के निर्देश दिए थे.
10वीं और 12वीं की मार्कशीट को लेकर CIC के इस आदेश के बाद CBSE ने हाई कोर्ट में याचिका दी थी. वहीं सीआईसी ने सीबीएसई की वह दलील भी खारिज कर दी थी जिसमें इसे ‘निजी सूचना’ कहा गया था.
जारी किए निर्देश
इसके अलावा आयोग ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री के कार्यालय और दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्जिलियम स्कूल को भी निर्देश जारी किया था. जिसमें स्मृति ईरानी का रोल नंबर या रिफ्रेंस नंबर सीबीएसई अजमेर को मुहैया कराए जाने को कहा गया है. सीबीएसई अजमेर के पास 1991 से 1993 के रेकॉर्ड हैं.
ग्रेजुएशन डिग्री
बता दें कि स्मृति ईरानी इससे पहले ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर विवादों में रही हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के साल 1978 से जुडे बीए रेकॉर्ड का निरीक्षण का आदेश देने के कुछ दिनों बाद ही इरानी से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उनका प्रभार वापस ले लिया गया था.