नई दिल्ली: विवाहित IAS और IPS अधिकारियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा नियमों में बदलाव किया है. पीएम ने अब विवाहित आईएएस और आईपीएस अफसरों को एक ही कैडर राज्य देने को मंजूरी दे दी है.
फिलहाल आईएएस, आईपीएस या फिर भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) जैसी सभी भारतीय सेवाओं के अफसरों को उसी कैडर में अपने अफसर पति या पत्नी का कैडर नहीं देने का प्रावधान है. लेकिन 2011 बैच के अफसर दंपती आईएएस पी पर्तिबन के मामले के सामने आने के बाद नियमों में संशोधन किया गया.
ये है मामला
इस मामले में पर्तिबन की शादी उन्हीं की सहपाठी रहीं तमिलनाडु कैडर की आईपीएस अफसर निशा से हुई थी. निशा दिल्ली की रहने वाली हैं. जबकि पर्तिबन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं. लेकिन उन्हें केंद्र शासित प्रदेशों का कैडर मिला. इसमें दिल्ली भी शामिल है. अपनी शादी के कारण इस दंपती ने एक समान कैडर की अपील की थी. इस बात की अनुमति सिविल सेवाओं में है.
कमेटी के सामने मामला
वहीं सिविल सेवा के नियमों के मुताबिक किसी भी अफसर को कामकाज के लिए उसका गृह राज्य नहीं मिल सकता है. इसके बाद इस मामले को एक कमेटी के सामने रखा गया. जिसके बाद अंतर कैडर तबादले और विशेष परिस्थितियों में नियमों में रियायत देते हुए डेपुटेशन पर भेजने का फैसला लिया है.
नई सिफारिशों को मंजूरी
इसके बाद कमेटी ने नियमों में बदलाव करने की अपील की. जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली निर्वाचन समिति ने नियमों में बदलाव की नई सिफारिशों को मंजूरी दे दी है.