अगर राष्ट्रगान फिल्म का हिस्सा है तो खड़ा होना जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सिनेमाघरों में राष्ट्रगान मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर राष्ट्रगान किसी फिल्म का हिस्सा है तो उस पर खड़ा होना जरूरी नहीं है. वहीं कोर्ट ने अपने  पुराने आदेश पर रोक लगाने और उसे वापस लेने से भी इनकार कर दिया है.
कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर राष्ट्रगान किसी फिल्म या फिर किसी डॉक्युमेंट्री का हिस्सा हो तो खड़े होने की जरूरत नहीं है. वहीं अगर फिल्म के शुरुआत में राष्ट्रगान बजने पर खड़ा होना जरुरी है. मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को की जाएगी.
कोर्ट ने कहा कि लोगों को फिल्म के दौरान राष्ट्रगान में खड़े होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. इस मुद्दे पर बहस की जरूरत है.  दरअसल, इससे पहले  30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान से जुड़े एक अहम अंतरिम आदेश में कहा था कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजेगा. इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि राष्ट्रगान के वक्त स्क्रीन पर तिरंगा भी दिखाना की जरूरी होगा. साथ ही सभी दर्शकों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना भी जरूरी है.
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