सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मामलों में कड़ा रुख़ अपनाते हुए एक अहम आदेश में कहा है कि दुष्कर्म के मामलों में पीडि़ता और आरोपी के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पीडि़त-आरोपी के बीच शादी के लिए ऐसा समझौता करना 'बड़ी गलती' और पूरी तरह से 'अवैध' है.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मामलों में कड़ा रुख़ अपनाते हुए एक अहम आदेश में कहा है कि दुष्कर्म के मामलों में पीडि़ता और आरोपी के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पीडि़त-आरोपी के बीच शादी के लिए ऐसा समझौता करना ‘बड़ी गलती’ और पूरी तरह से ‘अवैध’ है.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मामलों में अदालतों के नरम रुख़ को भी गलत ठहराया और इसे महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताया. तमिलनाडु की एक अदालत द्वारा रेप के दोषी और पीड़िता के बीच समझौता कराए जाने के मामले के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह नाराज रुख़ दिखाया.
एजेंसी