नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रहमण्यम स्वामी से एयरसेल-मैक्सिस पर चिदंबरम के खिलाफ ठोस सबूत लाने के लिए कहा है. कोर्ट ने स्वामी से कहा है कि वे इस मामले में दो हफ्ते में मटेरियल सबूत पेश करें.
बता दें कि स्वामी ने 2006 में एयरसेल-मैक्सिस करार को मंजूरी देने में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया है।
प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय चाई चंद्रचूड की खंडपीठ के समक्ष स्वामी ने दलील दी कि तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम ने इस सौदे को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी दी थी. जबकि उसे उस समय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के पास भेजा जाना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि 600 करोड़ रुपए से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफडीआई) के प्रस्तवों को मंजूरी देने का अधिकार सिर्फ आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को ही था। वित्तमंत्री सिर्फ 600 करोड़ रुपए तक के निवेश को ही मंजूरी दे सकते हैं.
बता दें कि यह समझौता करीब 3500 करोड़ रुपए का था. पीठ ने कहा “इस मामले में कोर्ट के समक्ष क्या तथ्य हैं? आप कोर्ट के सामने सबूत लेकर आएं कि वित्त मंत्री को इसकी पहले से जानकारी थी. क्योंकि वित्तमंत्री हरदिन 200 फाइलें निपटाते हैं. स्वामी का कहना था कि वित्तमंत्री होने के नाते चिदंबरम को इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी.