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शशिकला को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से SC का इनकार

तमिलनाडु की सियासत में मची घमासान लगातार जारी है. इस बीच एआईएडीएमके प्रमुख शशिकला नटराजन के लिए राहत की खबर है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को शपथ लेने से रोकने की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से साफ इंकार कर दिया है.

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  • February 10, 2017 8:45 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
चेन्नई. तमिलनाडु की सियासत में मची घमासान लगातार जारी है. इस बीच एआईएडीएमके प्रमुख शशिकला नटराजन के लिए राहत की खबर है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को शपथ लेने से रोकने की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से साफ इंकार कर दिया है.
 
 
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस सिंह केहर, न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका में यह फैसला सुनाया है. याचिका में कहा गया था कि शशिकला को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें और अन्य नेताओं को बरी किए जाने के सर्वोच्च न्यायालय में दी गई चुनौती पर फैसला आना अभी बाकी है .
 
 
यह याचिका गैरसरकारी संगठन सत्ता पंचायत आयक्कम के महासचिव चेन्नई निवासी सेंथिल कुमार की ओर से छह फरवरी को दायर की गई थी. दूसरी ओर शशिकला और ओ पन्नीरसेल्वम दोनों अपना शक्ति प्रदर्शन के दौरान विधायकों की लिस्ट को लेकर अलग-अलग दावें कर रहे हैं.
 
वहीं तमिलनाडु के गवर्नर सी विद्यासागर राव ने वीके शशिकला और ओ पन्नीरसेल्वम से मुलाकात करने के बाद केन्द्र और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज दी है. कहा यह भी जा रहा है कि एआईएडीएम में चल रही इस सत्ता की लड़ाई का फैसला दिल्ली में किया जाएगा.

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