नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अब लोगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने की तैयारी कर रही है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को कई चक्कर लागने पड़ते हैं और कई सारे फॉर्म भी भरने पड़ते हैं. अब इस समस्या से निजात दिलाने और लाइसेंस बनाने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1989 में बदलाव किया जा रहा है. नए कानून के तहत लर्निंग लाइसेंस, नया डीएल, डीएल को रिन्यू कराने के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने की जरुरत नहीं होगी.
अलग-अलग फॉर्म
मौजूदा समय में राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यायलों (आरटीओ) में लर्निग डीएल बनाया जाता है. इसके बाद एक निश्चित अवधि के बाद स्थायी डीएल बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को नया फार्म भरना पड़ता है. ऐसे ही डीएल को रीन्यू कराने, मोटरसाइकिल और स्कूटर के लाइसेंस को कार के लाइसेंस में बदलवाने, डीएल में नाम चेंज करवाने, डुप्लीकेट डीएल बनाने जैसे हर काम के लिए अलग-अलग फॉर्म भरना पड़ता है लेकिन नियमों में बदलाव के बाद ऐसा नहीं होगा.
नया नियम
नए नियम के तहत अब नया फॉर्म-2 लागू होगा. लोगों को सभी कामों के लिए सिर्फ फॉर्म नंबर 2 भरना होगा. इसमें लोगों को आधार कार्ड नंबर के साथ समस्त जरुरी जानकारियां ही देनी होगी. इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में गड़बड़ी को रोकने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य भी किया जा सकता है. डील में होने वाली गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्रालय भी सख्त कदम उठाएगी.
ऑफलाइन-ऑनलाइन डीएल
ड्राइविंग लाइसेंस ऑफलाइन और ऑनलाइन होनों तरीकों से बनाया जा सकता है. ऑफलाइन तरीके के जरिए नजदीकी आरटीओ में फॉर्म भरकर आवेदन करना होता है. वहीं ऑनलाइन प्रक्रिया में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज की सारथी वेबसाइट (sarathi.nic.in) पर जाकर आवेदन करना होता है.