नई दिल्ली: सहारा के सभी मामलों की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था. पैसे जमा न करने पर वापस जेल भेजने की कोर्ट ने चेतावनी भी दी थी. कोर्ट ने सहारा श्री की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया था जिसमें नोटबंदी को वजह बताकर 6 फरवरी तक पैसे जमा कराने में असमर्थता की बात कही गई थी.
सहारा ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि नोटबंदी की वजह से 6 फरवरी तक पैसे जमा नहीं हो पाएंगे इसलिए समय दिया जाए. कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 28 नवंबर के आदेश के मुताबिक 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिया था. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर रकम जमा नहीं हुई तो वापस जेल जाना होगा और प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाएगी. इसके साथ ही रिसीवर बैठाकर आम नीलामी का आदेश भी दिया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को वजह बताकर पैसे न दे पाने की सहारा की दलील को ठुकराते हुए कहा था कि 28 नवंबर को जब ये आदेश दिया गया था तो भी हालात ऐसे ही थे. कोर्ट 1000 करोड़ मांग रहा था लेकिन सहारा की ओर से ही 600 करोड़ कहा गया था और अब वह 600 की जगह 285 करोड़ जमा कराना चाहते थे.
कोर्ट ने कहा, ‘हमने आपको पैरोल इसलिए दी थी कि आप मां के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें अब वो पूरा हो चुका है. 6 मई 2016 को पैरोल दी थी तब से आपने कितने पैसे जमा किए हैं? 2012 से अब तक कोर्ट आपको बार-बार मौके देता रहा है और कितनी बार सुनवाई कर चुका है.’