23 हफ्ते की गर्भवती महिला ने कोर्ट से मांगी गर्भपात की इजाजत, बच्चे के पेट में नहीं है किडनी

मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाली एक और महिला गर्भपात की इजाजत लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. कोर्ट में पहुंची 22 साल की ये महिला 23 हफ्ते की गर्भवती है लेकिन गर्भ में पल रहे बच्चे की दोनों किडनियां नहीं हैं. इसी को आधार बनाकर उसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है.
इससे पहले गुरुवार को महिला की ओर से सुप्रीम कोर्ट में CJI खेहर की बेंच के सामने मामले को रखा गया था. कोर्ट को बताया गया कि चूंकि बच्चे की दोनों किडनियां नहीं हैं और जन्म के बाद बच्चे को डायलिसिस पर रखना होगा लेकिन इसके बावजूद उसका बच पाना मुश्किल है. ऐसे में कोर्ट महिला को गर्भपात कराने की इजाजत दे.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही KEM अस्पताल को महिला की जांच केर लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने के आदेश भी दिए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट सात फरवरी को करेगा.
दरअसल देश में 20 हफ्ते के बाद गर्भपात कराने की अनुमति नहीं है. इससे पहले भी कोर्ट ने मुंबई की महिला को 24 हफ्ते के बाद गर्भपात कराने की इजाजत दी थी.
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