ट्रांजेक्शन के दौरान पैन नंबर ना देना पड़ेगा महंगा, लगेगा दोगुना टैक्स

अब ट्रांजैक्शन के दौरान पैन नंबर नहीं देने पर डबल टैक्स भरना पड़ेगा . सरकार ने पैन नंबर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इसके इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है. किसी भी ट्रांजैक्श में अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया तो आपको दोगुना टैक्स देना पड़ेगा.

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ट्रांजेक्शन के दौरान पैन नंबर ना देना पड़ेगा महंगा, लगेगा दोगुना टैक्स

Admin

  • February 3, 2017 9:57 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : अब ट्रांजैक्शन के दौरान पैन नंबर नहीं देने पर डबल टैक्स भरना पड़ेगा . सरकार ने पैन नंबर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इसके इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है. किसी भी ट्रांजैक्श में अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया तो आपको दोगुना टैक्स देना पड़ेगा. 
 
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2017-18 में किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए पैन नंबर के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने टैक्स इनकम बेस को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन पैन नंबर के जरिए करने का तरीका निकाला है. सरकार कैशलेश अर्थव्यवस्था पर बहुत जोर दे रही है और इसके लिए जरुरी उपाय भी कर रही है.
 
 
अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय टैक्सपेयर ने पैन नंबर नहीं दिया तो उसके रिटर्न को रद्द माना जाएगा. अभी तक सिर्फ एक लाख रुपए से अधिक की खरीददारी के लिए पैन नंबर अनिवार्य था. कई क्षेत्रों में बिना पैन के भी ट्रांजैक्श हो जाता था.
 
बता दें कि सरकार ने बैंकिंग और टैक्स व्यवस्था में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 1 जनवरी 2017 से नया पैन कार्ड जारी किया है. नया पैन कार्ड आधुनिक सुरक्षा तकनीक से लैस है और उससे छेड़छाड़ करना संभव नहीं है.

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