प्राइवेट कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए गाइड लाइन बनाए सरकार-SC

देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग परिक्षाओं की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. देश में मशरूम की तरह खुल रहे इन संस्थानों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए गाइड लाइन बनाने के आदेश दिए हैं.

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प्राइवेट कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए गाइड लाइन बनाए सरकार-SC

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  • February 3, 2017 8:18 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग परिक्षाओं की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. देश में  मशरूम की तरह खुल रहे इन संस्थानों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने  इन संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए गाइड लाइन बनाने के आदेश दिए हैं.
 
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कोर्ट ने कहा कि कि इसको रेगुलेट करने को लेकर कोई पालिसी बनाये ताकि शिक्षा का व्यसायीकरण न हो. कोर्ट ने सरकार को कहा कि वो देश भर के कोचिंग के कॉमर्शियल पार्ट को रेगुलेट करने के लिए कोई कड़ा कदम उठाए. मेडिकल और  इंजीनियरिग को लेकर प्रवेश परीक्षा ही केवल एक आधार न हो. इसके लिए 60 फीसदी प्रवेश परीक्षा और 40 फ़ीसदी स्कूल रिजल्ट के आधार पर प्रवेश मिलना चाहिए.
 
 
कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि इन कोचिंग सेंटर को बैन तो नहीं किया जा सकता लेकिन इन्हें रेगुलेट करने की आवश्यकता है. इसके लिए केंद्र सरकार इन सेंटर्स को रेगुलेट करे.
 
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के निजी कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी में कही. इस याचिका में देश में चल रहे करोड़ों कोचिंग के बिजनेस के लिए अलग से कानून बनाने की मांग की गई. 

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