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बजट का पूरा लेखा-जोखा, क्या हुआ सस्ता और किसके लिए जेब करनी होगी ढीली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार से लोगों की ढेरों उम्मीदें जुड़ी हैं, लेकिन इस बजट से आपको क्या मिला, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ. पढ़िए बजट का पूरा लेखा-जोखा.

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  • February 1, 2017 1:33 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
ई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारी सरकार से लोगों की ढेरों उम्मीदें जुड़ी हैं, लेकिन इस बजट से आपको क्या मिला, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ. पढ़िए बजट का पूरा लेखा-जोखा.
 
सस्ता- पवन चक्की, आरओ, पीओएस, पार्सल, लेदर का सामान, सोलर पैनल, प्राकृतिक गैस, निकेल, बायोगैस, नायलॉन, रेल टिकट खरीदना, सस्ता घर देने का प्रयास, टैक्स में मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास, भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा टैक्स मुक्त होगा, छोटी कंपनियों को टैक्स में राहत, 50 करोड़ तक सालाना टर्न ओवर वाली कंपनियों को 25% टैक्स पहले 30% था, 2 करोड़ तक टर्न ओवर वाली कंपनियों पर 6% टैक्स लगेगा पहले से 2% कम हुआ.
 
 
इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई. 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 3 लाख से 5 लाख तक आमदनी पर 5% लगेगा, 5 से 10 लाख की आय पर 20% टैक्स लगेगा, 10 लाख से ऊपर आय पर 30% टैक्स लगेगा. स्टार्ट अप के लिए टैक्स रियायतें लेने के नियमों में राहत. सौर उर्जा बैटरी और पैनल के विनिर्माण में काम आने वाले सोलर टैम्पर्ड ग्लास को सीमा शुल्क से छूट.
 
महंगा- मोबाइल फोन, पान मसाला, सिगरेट, एलईडी बल्ब, चांदी का सामान, तंबाकू, हार्डवेयर, सिल्वर फॉयल, स्टील का सामान, ड्राय फ्रूट्स, चांदी के गहने, स्मार्टफोन. पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 6% से बढ़ाकर 9%, गैर-प्रसंस्कृत तंबाकू पर 4.2 से बढ़ाकर 8.3% किया गया. तंबाकू (गुटखा) वाले पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 10% से बढ़ाकर 12%किया गया.
 
 
65 मिलिमीटर तक लंबाई वाली सिगरेट पर उत्पाद शुल्क 215 रुपये प्रति एक हजार से बढ़ाकर 311 रुपये प्रति हजार किया गया. एल्यूमीनियम महंगा, इसके अयस्क और कंसंट्रेट पर आयात शुल्क शून्य से बढ़ाकर 30% किया गया. मोबाइल फोन विनिर्माण में काम आने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सीमा शुल्क शून्य से बढ़ाकर 2% किया गया.
 
 
एलईडी बल्ब विनिर्माण में उपयोग होने वाले कलपुजों पर पांच प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क और 6% प्रतिपूर्ति शुल्क लगेगा. सिगार, सुल्फी (चुरट) पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 12.5% अथवा प्रति हजार 4006 रुपये जो भी अधिक होगा, किया गया. पहले यह दर 12.5% और 3,755 रुपये प्रति हजार थी.

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