नई दिल्ली : नाबालिग से रेप मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए जमानत वाली याचिका खारिज कर दी है. आसाराम ने मेडिकल जांच के लिए जमानत की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जांच रिपोर्ट से साफ है कि आसाराम की मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि उन्हें जमानत दी जाए. आसाराम ने खुद ही बिना कोई कारण बताए MRI कराने से इंकार कर दिया है. इससे जाहिर होता है कि उनकी हालत इतनी खराब नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के रवैए पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये साफ है कि आसाराम केस के ट्रायल में जानबूझकर अडंगा डाल रहे हैं. यहां तक कि केस के जांच अधिकारी को क्रास एग्जामिनेशन के लिए 104 बार ट्रायल कोर्ट में बुलाया गया. केस के ट्रायल के दौरान कई गवाहों पर हमले हुए जिनमें दो की जान चली गई. ऐेसे में आसाराम को जमानत नहीं दी जा सकती.
वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि आसाराम को इस तरह जमानत नहीं दी जा सकती. पहले भी उन्हें जोधपुर के सबसे बडे अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया था लेकिन आसाराम ने खुद ही कई टेस्ट कराने से इंकार कर दिया था.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के बोर्ड से दस दिन में जांच कर रिपोर्ट मांगी थी और एम्स ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी थी. आसाराम पिछले तीन साल से जेल में बंद हैं और पहले भी मेडिकल आधार पर जमानत की मांग कर चुके हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई थी.