भिवंडी : कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज भिवंडी के सीजेएम कोर्ट में आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई के दौरान पेश हुए. हालांकि आज की सुनवाई में ोकई निष्कर्ष नहीं निकला और कोर्ट को 3 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया. मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी.
बता दें कि राहुल के खिलाफ स्थानीय आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे ने मामला दायर किया था. पिछली सुनवाई में 16 नवंबर 2016 को कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी थी. बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के अभियान के दौरान छह मार्च 2014 को अपने भाषण में महात्मा गांधी की हत्या को लेकर कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ टिप्पणी की थी.
राहुल गांधी के बयान के बाद आरएसएस की एक शाखा के सेक्रेटरी राजेश कुंटे ने राहुल के खिलाफ भिवंडी के सीजेएम कोर्ट में क्रिमिनल केस दर्ज करवाया था. उनका आरोप था कि इससे आरएसएस की छवि को नुकसान पहुंचा है.