शहला मसूद हत्या मामले में सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा

इंदौर : आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्या के मामले में सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं सरकारी गवाह इरफान को क्षमादान दिया गया है. उम्रकैद की सजा पाने वालों में जाहिदा परवेज, सबा फारुखी, शाकिब और ताबिश शामिल हैं.    सीबीआई कोर्ट शहला मसूद हत्या मामले में पिछले 10 […]

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शहला मसूद हत्या मामले में सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा

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  • January 28, 2017 8:49 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
इंदौर : आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्या के मामले में सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं सरकारी गवाह इरफान को क्षमादान दिया गया है. उम्रकैद की सजा पाने वालों में जाहिदा परवेज, सबा फारुखी, शाकिब और ताबिश शामिल हैं. 
 
सीबीआई कोर्ट शहला मसूद हत्या मामले में पिछले 10 दिन से आरोपियों और सीबीआई की ओर से अंतिम बहस सुन रही थी. बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की 16 अगस्त 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस केस में सीबीआई ने 80 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज कराए थे. 
 

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