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इलाहाबाद HC ने 17 जातियों को SC में शामिल करने के अखिलेश सरकार के फैसले पर लगाई रोक

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अखिलेश सरकार को तगड़ा झटका देते हुए 17 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को अनुसूचित जाति (एससी) कैटेगरी में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दी है. ये आदेश चीफ जस्‍टिस डीबी भोसले और जस्‍टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने दिया है.    ये भी पढ़ें- पीसीएस […]

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  • January 24, 2017 10:09 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अखिलेश सरकार को तगड़ा झटका देते हुए 17 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को अनुसूचित जाति (एससी) कैटेगरी में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दी है. ये आदेश चीफ जस्‍टिस डीबी भोसले और जस्‍टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने दिया है. 
 
 
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इन 17 जातियों को किसी भी कीमत पर एससी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा. कोर्ट ने इस बारे में प्रमुख सचिव समाज कल्याण को निर्देश भी दिया है. इन जातियों में निषाद, मल्लाह, भर, बाथम, तुरहा, कहार, कश्यप, केवट, कुम्हार, राजभर, प्रजापति, धीवर, धीमर, बिंद, माझी, गौड़ और मछुवा शामिल है.
 
 
बता दें कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनावों की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 17 ओबीसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर मुहर लगा दी थी. सरकार के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के एससी कैटेगरी में शामिल होने के फैसले पर रोक लगा दी है.

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