नई दिल्ली : दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले
डीएनडी फ्लाइवे पर टोल टैक्स की वसूली पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि अभी टोल कंपनी किसी प्रकार का टैक्स नहीं वसूल कर सकती है. कंपनी की टैक्स वसूली का कैग ऑडिट कर रहा है. कैग को अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में कम से कम 2 महीने का और समय लगेगा. कैग की रिपोर्ट जमा होने तक कंपनी टैक्स वसूल नहीं कर सकती.
पिछली सुनवाई में पिछली सुनवाई में
सुप्रीम कोर्ट ने CAG को कंपनी के खातों की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि CAG बताए कि टोल बनाने में कितना खर्च आया और कंपनी अब तक कितना टोल वसूल चुकी है.
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टोल की वसूली पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने माना था कि डीएनडी टोल कंपनी अपनी लागत से बहुत ज्यादा पैसा कमा चुकी है. इसके खिलाफ टोल कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.
कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक तो नहीं लगाई थी. लेकिन सीएजी से टोल कंपनी के खातों का ऑडिट करने को कह दिया था. जिससे यह पता चल सके कि क्या वाकई टोल कंपनी अपने कांट्रैक्ट के मुताबिक पैसा कमा चुकी है.