आवारा कुत्तों को मारना कानून के खिलाफ, उन्हें भी है जीने का अधिकार: SC

देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को भी जीने का अधिकार है. कोर्ट ने ये बात मुम्बई और केरल के निकायों की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते वक्त कही.

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आवारा कुत्तों को मारना कानून के खिलाफ, उन्हें भी है जीने का अधिकार: SC

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  • January 18, 2017 11:02 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को भी जीने का अधिकार है. कोर्ट ने ये बात मुम्बई और केरल के निकायों की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते वक्त कही. 
 
देश के तमाम स्थानीय निकायों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आवारा कुत्तों को मारने के लिए अनुमति मांगी थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और आर. भानुमती की बेंच ने कहा,’कोई भी व्यक्ति आवारा कुत्तों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता है. उन्हें भी जीने का अधिकार है.’ 
 
कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को भी मारने की अनुमति है लेकिन इसमें भी एक प्रकार का संतुलन होने चाहिए और सरकार को इसके लिए सही तरीका अपनाया जान चाहिए.
 
दरअसल विभिन्न स्थानीय निकायों खासकर केरल और मुम्बई ने सुप्रीम कोर्ट को आवारा कुत्तों से होने वाले नुकसान के बारे में बताया था.
 
 
इन्होंने कोर्ट के सामने तथ्य रखे थे कि बहुत से लोगों की मौत आवारा कुत्तों के काटने से हो जाती है. इसलिए उन्हें आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति दी जाए, जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया.

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