दरअसल बीबी जागीर कौर ने चार फरवरी को होने वाले
पंजाब विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने हत्या की साजिश के मामले में बीबी को दोषी करार देने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.
इससे पहले जागीर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं. हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, लेकिन चुनाव लड़ने की अनुमति उन्हें तभी मिल सकती थी जब सुप्रीम कोर्ट उन्हें दोषी करार देने के फैसले पर रोक लगाता.
जागीर के वकीलों का कहना है कि उनके ऊपर सिर्फ आपराधिक साजिश का मामला साबित हुआ था और सीधे तौर पर हत्या के मामले में जागीर का कोई हाथ नहीं था, इसलिए उन्होंने दोषी करार देने के फैसले पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी.
क्या है मामला ?
जागीर कौर की बेटी हरप्रीत कौर ने अपनी मां की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिसके बाद उसका शव रहस्यमयी हालत में पाया गया था. जिसके बाद साल 2000 में बेटी हरप्रीत की हत्या की साजिश के मामले में ट्रायल कोर्ट ने बीबी जागीर कौर को पांच साल की सजा सुनाई थी.