नई दिल्ली :
दिल्ली हाई कोर्ट ने जवानों को दिए जाने वाले खाने की कथित खराब क्वालिटी पर स्टेट्स रिपोर्ट की मांग करने वाली पिटिशन पर
होम मिनिस्ट्री से जवाब मांगा है. कोर्ट ने खराब क्वालिटी पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF), सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB) और असम रायफल्स से भी अपना रुख बताने को कहा है.
चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने एक
याचिका पर सुनवाई करते हुए बीएसएफ को यह भी आदेश दिया कि वह उसके सामने जांच रिपोर्ट जमा करे और यह बताए कि उन्होंने बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव की ओर से लगाए आरोपों के संबंध में क्या कदम उठाए हैं.
बेंच ने कहा कि BSF इस बारे में पहले ही कदम उठा चुका है. हम उनकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं. आपके पास जो भी रिपोर्ट है, उसे सुनवाई की अगली तारीख 27 फरवरी को अदालत के सामने पेश किया जाए.
ये याचिका एक पूर्व सीआरपीएफ कर्मचारी ने दायर की है. याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक कुमार चौधरी ने दायर जनहित याचिका में मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हुए जवानों को दिए जाने वाले खाने की
खराब क्वालिटी के आरोपों को दिखाया है. याचिका में इस घटना पर एक्शन लेने की मांग की गई है ताकि फोर्सेज का मनोबल प्रभावित नहीं हो.