नई दिल्ली : वस्तु एवं सेवाकर (
जीएसटी) काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री
अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी लागू करने की डेडलाइन बढ़ा कर 1 जुलाई कर दी गई है.
जीएसटी की नौंवी बैठक के बाद अरुण जेटली ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. बता दें कि इससे पहले जीएसटी लागू करने के लिए 1 अप्रैल की तिथि तय की गई थी. उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र और राज्य टैक्स साझा करेंगे, दोहरे नियंत्रण के मसले पर हम फैसले तक पहुंचे हैं.
उन्होंने बताया कि बैठक में इस पर सहमति बनी है कि 1.5 करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाली करदाता इकाइयां का मूल्यांकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में होगा. वहीं, 1.5 करोड़ या उससे कम का कारोबार होने पर 90 फीसदी राज्यों और 10 फीसदी केंद्र की प्रशासनिक प्रणाली द्वारा आकलन किया जाएगा.
पश्चिम बंगाल के मंत्री के अलावा सभी ने इस अनुपात को स्वीकार किया. पश्चिम बंगाल की मांग 100-10 के अनुपात की थी. अरुण जेटली ने बताया कि एकीकृत जीएसटी लगाने और इकट्ठा करने का अधिकार केंद्र के पास होगा लेकिन कानून में विशेष प्रावधन के तहत राज्य भी उल्लेखित अनुपात में समान रूप से अधिकृत होंगे. अगली बैठक 18 फरवरी को होगी.