नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष
सोनिया गांधी के
रायबरेली लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है. हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट करने का आदेश दे दिया है.
रायबरेली के एक मतदाता रमेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सोनिया का रायबरेली क्षेत्र से निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी. उन्होंने याचिका दाखिल कर सोनिया पर दो आरोप लगाते हुए कहा था कि सोनिया गांधी ने अभी तक इटली की नागरिकता नहीं छोड़ी और दूसरा यह कि लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की थी.
याचिकाकर्ता के वकील विष्णु जैन का कहना है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना कानून की भावना के खिलाफ है, ऐसे में सोनिया का रायबरेली क्षेत्र से निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए.
सोमवार को याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि पहले कोर्ट ने कहा था कि धर्म के आधार पर वोट मांगने के खिलाफ जो याचिका संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित है उस पर आदेश आने के बाद याचिका पर सुनवाई करेंगे, ऐसे में अब जब धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगने के मामले में आदेश आ चुका है तो सुनवाई की जानी चाहिए.
इस मामले पर पहले कोर्ट ने कहा था कि धर्म के आधार पर वोट मांगने के खिलाफ जो याचिका संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित है उस पर आदेश आने के बाद याचिका पर सुनवाई करेंगे, जिसके बाद सोमवार को याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा था कि अब धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने वाले मामले में कोर्ट का आदेश आ चुका है तो निर्वाचन रद्द करने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई हो.