चुनाव वाले राज्यों में जनता दरबार और जन सुनवाइयों पर EC ने लगाई रोक
चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए इन राज्यों में मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री और राजनीतिक नियुक्ति वाले पार्टी पदाधिकारियों की जन सुनवाई या जनता दरबार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. ये रोक 11 मार्च तक लागू रहेगी.
January 15, 2017 6:45 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली :चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए इन राज्यों में मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री और राजनीतिक नियुक्ति वाले पार्टी पदाधिकारियों की जन सुनवाई या जनता दरबार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. ये रोक 11 मार्च तक लागू रहेगी.
चुनाव आयोग के पास उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में इस तरह की सुनवाई करने की शिकायतें आ रही थी. आयोग का मानना है कि इस तरह की सुनवाई के जरिये मतदाताओं को सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित किया जा सकता है.
भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में लगे 5 राज्यों के मुख्य सचिवों के नाम पत्र जारी कर दिया है. अब से किसी भी चुनावी राज्य में इस तरह से सुनवाई नहीं हो पाएगी. बता दें कि आयोग को इस तरह सुनवाई होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद आयोग ने इस मामले में आदेश जारी कर दिए हैं.
आयोग ने कहा है कि अगर कानून के किसी प्रावधान या किसी अदालती आदेश की वजह से ऐसी सुनवाई अनिवार्य हो तो उसका जिम्मा सचिव स्तर के किसी अधिकारी को दिया जाए. इस अधिकारी का नाम राज्य के मुख्य सचिव की ओर से तय किया जाए.