नई दिल्ली : सोशल मीडिया पर बीएसएफ के जवान का वीडियो आने के बाद काफी बवाल हुआ. उसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी करके अर्धसैनिक बलों के लिए सोशल बैन कर दिया है.
नए निर्देश के मुताबकि
पैरामिलिटरी का कोई भी जवान बिना अधिकारिक निर्देश के कोई भी फोटो या वीडियो
सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकता. यदि कोई भी जवान ट्विटर, फेसबुक, वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर तस्वीर या वीडियो पोस्ट करना चाहता है तो उसे अपनी फोर्स के
डायरेक्टर जनरल से आदेश लेना होगा.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि सेना के अनुशासन में कोताही न बरती जाए, इसलिए नई गाइडलाइन जारी की जा रही है. हालांकि व्यक्तिगत पोस्ट के लिए कोई मनाही नहीं है.
नई गाइडलाइन में क्या है?
1. अर्धसैनिक बल के जवानों को फोटो या वीडियो पोस्ट करने के लिए डायरेक्टर जनरल से इजाजत लेनी होगी.
2. सभी जवानों को स्मार्टफोन मुहैया कराए जाएंगे, जिसकी मदद से जवान सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे.
3. कोई भी जवान सुरक्षा से संबंधित पोस्ट शेयर नहीं कर सकता है.
4. साथ ही सिक्रेट मिशन की कोई भी जानकारी शेयर नहीं करनी है.
5. कोई भी जवान या अधिकारी गोपनीय सूचनाओं को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट नहीं कर सकता.
6. ये निर्देश
CRPF, RPF, CISF और
BSF सहित सभी पैरामिलिटरी फोर्स के लिए है.
7. कोई भी जवान फोटो क्लिक करके ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सअप, यू-ट्यूब, लिंकडिन पर पोस्ट नहीं कर सकता.
बता दें कि सबसे पहले बीएसएफ के एक जवान फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करके खाने की शिकायत की थी, उसके बाद एक के बाद एक कई जवानों ने शिकायत की. एक जवान ने सोशल मीडिया के जरिए शिकायत करते हुए कहा कि सेना के अधिकारी जूते पॉलिस कराते हैं.