इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने अपने ऊपर
केंद्र सरकार की तरफ से लगाए गए बैन को गलत बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से इस
बैन को निरस्त करने की मांग की है.
संगठन की तरफ से इस सम्बन्ध में कोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिस पर सुनवाई करते हुए
दिल्ली हाई कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से वो दस्तावेज कोर्ट के सामने रखने को कहा है, जिसके आधार पर IRF पर बैन लगाया है.
कोर्ट ने मुकदमे की अगली तारिख 17 जनवरी 2017 मुकर्रर की है. गौरतलब है कि जाकिर नाइक के संघटन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है.
जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने उनके संगठन प्रतिबन्ध लगा रखा है. पिछले साल ढाका में एक कैफे में हमला करने वाले कुछ आतंकवादी कथित रूप से जाकिर नाइक की तकरीरों से प्रेरित बताए गए थे.