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10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगी रोक को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगी रोक को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई थी.

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  • January 13, 2017 7:14 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगी रोक को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई थी.
 
कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में कहा कि सरकार पहले पुराने आदेशों को कोर्ट के समक्ष रखे. कोर्ट ने केंद्र सरकार को दस्तावेज न देने पर कहा इस गंभीर मुद्दे पर सरकार बहुत ही कैजुअल व्यवहार दिखा रही है.
 
कोर्ट ने केंद्र को कहा कि सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वो आदेश और दस्तावेज नहीं लगाए जिनके आधार पर NGT के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई थी.
 
 
सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से पहले केंद्र सरकार ने एनजीटी को 10 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाने के फैसले पर विचार करने को कहा था. हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और पब्लिक एंटर प्राइज ने कोर्ट से यह मांग की थी कि डीजल वाहनों पर रोक लगाने की बजाए प्रदूषण के बड़े कारणों जैसे डस्ट और फसले के बचे हिस्सों को जलाने जैसे कारकों पर पहले एक्शन ले. 
 
 
बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए साल 2016 में एनजीटी ने 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर दिल्ली एनसीआर में रोक लगा दी थी.

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