सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं बिकेंगे शीशे और मेटल से बने मांझे

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पतंग उड़ाने के लिए शीशे और मेटल से बने मांझे का इस्तेमाल नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि ये मांझे काफी खतरनाक हैं.

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं बिकेंगे शीशे और मेटल से बने मांझे

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  • January 13, 2017 6:40 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पतंग उड़ाने के लिए शीशे और मेटल से बने मांझे का इस्तेमाल नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि ये मांझे काफी खतरनाक हैं. 
 
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने NGT के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जिसमें NGT ने मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल (PETA) की याचिका पर NGT ने मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. 
 
NGT के रोक लगाने के बाद गुजरात के कुछ व्यावसायियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर NGT के बैन पर रोक लगाने की मांग की थी. एनजीटी में मामले की सुनवाई के दौरान मांझा एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने तर्क देते हुए कहा था कि मांझा पूरी तरह से ‌बायो डिग्रेबल है.
 
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि देश भर में नायलॉन, सिंथेटिक या कांच कोटेड मांझे की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए. दरअसल ऐसे ही मांझे को चाईनीज मांझा कहा जाता है.

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