नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पतंग उड़ाने के लिए शीशे और मेटल से बने मांझे का इस्तेमाल नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि ये मांझे काफी खतरनाक हैं.
NGT के रोक लगाने के बाद गुजरात के कुछ व्यावसायियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर NGT के बैन पर रोक लगाने की मांग की थी. एनजीटी में मामले की सुनवाई के दौरान मांझा एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने तर्क देते हुए कहा था कि मांझा पूरी तरह से बायो डिग्रेबल है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि देश भर में नायलॉन, सिंथेटिक या कांच कोटेड मांझे की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए. दरअसल ऐसे ही मांझे को चाईनीज मांझा कहा जाता है.