नई दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्यमंत्री
राज्यवर्धन सिंह राठौर की याचिका पर आज सुनवाई होगी. पार्श्वनाथ बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राठौर को फ्लैट दिया है, लेकिन पार्किंग, कॉमन पैसेज और बाकी सुविधाओं को लेकर बिल्डर ने वादा नहीं निभाया है. वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो वकीलों की कमिटी बनाकर इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा था. मामला गुरुग्राम के पार्श्वनाथ एक्ज़ोटिका प्रोजेक्ट का है.
इससे पहले 14 दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राठौर और पार्शवनाथ बिल्डर को सलाह दी थी कि दोनों पक्ष कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में मिलकर आपसी बातचीत से मामले का कोई हल निकालने की कोशिश करे. कोर्ट ने कहा कि जनवरी में कोर्ट को बताये कि आपसी बातचीत से क्या हल निकाला.
सुप्रीम कोर्ट ने पार्शवनाथ बिल्डर को कहा कि जो परेशानी राज्यवर्धन सिंह राठौर बता रहे है उसे दूर किया जाये. साथ ही राठौर को कहा कि वो तर्कसंगत मांग ही रखे. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वो पार्शवनाथ बिल्डर को बाध्य नहीं कर सकते कि वो राठौर को दूसरा कोई फ्लैट मुहैया कराए, क्योंकि सोसाइटी में बने सभी फ्लैट पहले ही बिक चुके हैं.
बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. इस बारे में अपनी रिपोर्ट कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौप दी है. राठौर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जो फ्लैट दिया गया वहां पार्किंग नहीं है और सडक भी सही नहीं है.