कीटनाशक एंडोसल्फान के पीड़ितों को तीन महीने में मुआवजा दिलाए सरकार: SC

सुप्रीम कोर्ट ने कीटनाशक एंडोसल्फान को देश में बैन करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को कहा है कि वो पीड़ितों को मुआवजा दिलाएं.

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कीटनाशक एंडोसल्फान के पीड़ितों को तीन महीने में मुआवजा दिलाए सरकार: SC

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  • January 10, 2017 3:03 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कीटनाशक एंडोसल्फान को देश में बैन करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को कहा है कि वो पीड़ितों को मुआवजा दिलाएं. 
 
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तीन महीने का समय दिया है. कोर्ट ने आज कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें उन लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाए, ​जिन्हें कीटनाशक एंडोसल्फान के चलते नुकसान हुआ है.
 
लोगों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव
कोर्ट ने यह भी कहा कि तीन महीने के भीतर सरकार कंपनियों से पीड़ितों को मुआवजा दिलाए. बता दें, साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस कीटनाशक पर रोक लगा दी थी. इस कीटनाशक को जैव विविधता के लिए भारी खतरा करार दिए गया था.
 
दरअसल, सीपीआईएम की युवा इकाई ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर एंडोसल्फान कीटनाशक की देश में बिक्री और उत्पादन पर रोक लगाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया है कि इसके इस्तेमाल से लोगों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और दुनिया के 81 देश पहले ही इस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं.

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