क्यों ना SEZ की खाली पडी जमीन किसानों को वापस दी जाए ? : SC

सुप्रीम कोर्ट में आज देश भर में स्पेशल इकोनामिक जोन की खाली पड़ी जमीन के मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सात राज्यों को नोटिस जारी किया है.

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क्यों ना SEZ की खाली पडी जमीन किसानों को वापस दी जाए ? : SC

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  • January 9, 2017 7:42 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में आज देश भर में स्पेशल इकोनामिक जोन की खाली पड़ी जमीन के मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सात राज्यों को नोटिस जारी किया है. नोटिस में उच्चतम न्यायालय ने पूछा है कि काफी समय बीत जाने के बाद भी कई एसईजेड में किसानों से अधिगृहीत की गई जमीनें क्यों खाली पड़ी हैं. 
 
 
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना खाली पड़ी जमीन को किसानों को वापिस कर दिया जाए. कोर्ट किसानों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि एसईजेड के लिए ली गई जमीनों को किसानों को वापिस किया जाए.
 
 
बता दें कि देश के 15 राज्यों में स्पेशल इकोनामिक जोन (SEZ) के लिए 405 जगहों पर 4842 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत की गई है. इसमें से अभी तक केवल 206 SEZ शुरु किए गए हैं और 362 हेक्टेयर जमीन इस्तेमाल की गई है. इसलिए किसानों ने मांग की है कि बाकी 199 SEZ की 4480 हेक्टेयर जमीन किसानों को वापस दी जाए.
 

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