नई दिल्ली : मोदी सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से 4 जनवरी 2017 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पेंशनरों और इसके मौजूदा सदस्यों के लिए
आधारकार्ड प्रस्तुत करना अब अनिवार्य कर दिया गया है.
जिन अंशधारकों या पेंशनभोगियों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें इस महीने के आखिर तक यह सबूत देना होगा कि उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया है. यह
ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी है. इस संबंध में श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है.
ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय ने कहा कि फिलहाल पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों को आधार या पंजीकरण प्रति 31 जनवरी, 2017 तक उपलब्ध कराना होगा. यह ईपीएफओ की ओर से उपलब्ध सेवाएं हासिल करने के लिए जरूरी है. सदस्य और पेंशनर जिन्होंने अभी तक खुद को आधार नंबर के लिए एनरोल्ड नहीं कराया है, उन्हें हर हाल में 31 जनवरी 2017 से पहले अपने नजदीकी एनरोलमेंट सेंटर जाकर खुद को एनरोल्ड करवाना होगा.
योजना के तहत एक जनवरी से 31 मार्च, 2017 तक तीन महीने की खिड़की उपलब्ध कराई जाएगी. कोई भी नियोक्ता अभियान की अवधि के दौरान अपने एक अप्रैल, 2009 से लेकर एक जनवरी, 2017 से पहले के ऐसे कर्मचारी के बारे में घोषणापत्र भेज सकता है जो सदस्य बनने चाहिए थे या बनने के पात्र हैं पर किन्हीं कारणों से उनका पंजीकरण नहीं कराया जा सका.