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SC ने मार्कण्डेय काटजू की बिना शर्त माफीनामे को किया स्वीकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के सौम्या हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मार्कण्डेय काटजू की बिना शर्त माफीनामे को किया स्वीकार कर लिया है और कोर्ट की अवमानना की करवाई भी बंद कर दी है.

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  • January 6, 2017 9:29 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के सौम्या हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मार्कण्डेय काटजू की बिना शर्त माफीनामे को किया स्वीकार कर लिया है और कोर्ट की अवमानना की करवाई भी बंद कर दी है.
 
सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चला हो. कोर्ट ने आज मार्कण्डेय काटजू को व्यतिगत पेशी से छूट की अर्जी दी. उनके वकील राजीव धवन ने कहा था कि काटजू आज कोर्ट में पेश नहीं हो सकते.
 
 
बता दें कि इससे पहले जस्टिस काटजू ने सौम्या रेप और मर्डर मामले में जजों और उनके फैसले की आलोचना को लेकर अवमानना के मामले को लेकर बिना शर्त माफी की पेशकश और अदालत की अवमानना मामले को बंद करने की गुहार लगाई थी.
 
 
उन्होंने अपनी अपील में कहा था कि उन्होंने सौम्या मामले में फेसबुक पर किए गए सभी पोस्ट को डिलीट कर दिया है और न्यायपालिका का आदर करते हुए खुली कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं.
 
 
दरअसल केरल के सौम्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जस्टिस काटजू ने गलत ठहराया था और इसके बाद 11 नवंबर को कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट आकर बहस में हिस्सा लेने को कहा था. इसके बाद वो कोर्ट में पेश हुए और काफी गहमागहमी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा था.

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