नई दिल्ली : नोटबंदी के 50 दिनों के अंदर अगर आपने 500, 1000 के पुराने नोट बैंक में जमा नहीं कराए हैं और आप सोच रहे हैं कि आरबीआई में आप इन्हें बदलवा सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, यह छूट हर किसी को नहीं मिली है.
आरबीआई ने 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट बदलवाने की छूट केवल उन लोगों को ही दी है जो 9 नवबंर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के बीच भारत में नहीं थे. ऐसे में अब वे लोग जो इन 50 दिनों में भारत में थे और आज भी उनके पास पुराने नोट हैं तो अब वह नोट बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि 31 मार्च तक पुराने नोट बदलवाने की सुविधा उन्हें नहीं मिली है.
सोमवार को कई शहरों में लोग आरबीआई के सामने पुराने नोट बदलवाने के लिए कतारों में खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा. रिजर्व बैंक के एक अधिकारी ने साफ तौर पर उन्हें यह कह दिया कि 31 मार्च तक नोट बदलवाने की छूट केवल उन्हें हैं जो इन 50 दिनों में देश में नहीं थे.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने साफ-साफ कहा है कि भारत में रहने वाले वे लोग जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक भारत में नहीं थे 31 मार्च 2017 तक आरबीआई में पुराने नोट बदलवा सकते हैं और एनआरआई नागरिक जो इन 50 दिनों में विदेश में थे 30 जून 2017 तक पुराने नोट आरबीआई में बदलवा सकते हैं.
भारत में रहने वाले लोग जो 50 दिनों तक भारत में नहीं थे उनके लिए पुराने नोट बदलवाने के लिए कोई मौद्रिक सीमा नहीं है, लेकिन एनआरआई के लिए यह सीमा 25 हजार रुपए प्रति व्यक्ति है. नोट बदलवाने के लिए लोगों को इस बात का सबूत भी देना होगा कि वे 50 दिनों में भारत में नहीं थे तो कहां थे, मतलब इसके लिए भी भारत से बाहर होने के सबूत देने होंगे.
आरबीआई ने यह साफ कर दिया है कि वह भारतीय नागरिक जो निर्धारित समय में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में थे उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी.