नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर मामले में केंद्र सरकार के रवैए पर नाराजगी जाहिर की है. साथ ही तीन हफ्ते में पूरी रिपोर्ट के साथ स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने कहा कि AG साफ तौर पर बताएं कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हाईकोर्ट के जजों के ट्रांसफर के आदेश क्यों नहीं किए गए?
मामले की सुनवाई करते हुए CJI ठाकुर ने कहा कि ये ट्रांसफर का ये केस कई महीनों से लंबित है इसलिए सरकार को इसका साफ जवाब देना चाहिए. अगर सरकार को कोई दिक्कत है तो कोर्ट को बताना चाहिए. फाइलें वापस भेजनी चाहिए, ऐेसे मामले को लटकाया नहीं जा सकता है.
बता दें कि जस्टिस जोजफ को उतराखंड से तेलंगाना, जस्टिस MR शाह को गुजरात से मध्यप्रदेश, जस्टिस मुखर्जी को कर्नाटक से उतराखंड और जस्टिस बालमिकी मेहता को दिल्ली से मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए कोलेजियम ने केंद्र को सिफारिश भेजी थी जो फरवरी से अभी तक लंबित है.