नई दिल्ली : नए साल में मोदी सरकार आपको 2.5 लाख रुपये का एक बेहद ही शानदार ऑफर दे रही है, लेकिन इसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होगी. मोदी सरकार जन-औषधि सेंटर खोलने के लिए 2.5 लाख रुपये दे रही है.
दरअसल मोदी सरकार आयुर्वेद और औषधि को बढ़ावा देना चाहती है, जिसके लिए सरकार ने जन-औषधि योजना शुरू की है. इसके तहत यदि आप दवा दुकान खोलना चाहते हैं तो सरकार आपको 2.5 रुपये में जन-औषधि सेंटर का लाइसेंस दे रही है.
जन-औषधि योजना के तहत आपको 2.5 लाख रुपये इंसेंटिव के तौर पर मिलेंगे. साथ ही दवा की बिक्री पर 20 फीसदी का कमिशन भी मिलेगा. इस योजना के तहत सरकार की मंशा दो साल तक दुकानदार को मुनाफे की गारंटी देना है.
इसका लाभ कोई भी उठा सकता है. इसका लाभ एनजीओ और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी उठा सकते हैं. इसके तहत हर महीने दुकानदार को 20 फीसदी कमिशन मुनाफे के तौर पर मिलेगा और ट्रेड मार्जिन के अलावा मंथली सेल पर 10 फीसदी का इंसेंटिव भी मिलेगा. इंसेंटिव का पैसा आपके बैंक खाते में आएगा.
ऐसे मिलेंगे पैसे- यदि कोई दुकानदार एक महीने में 1 लाख रुपये की दवा बेचता है तो उसे 30 हजार रुपये तक की मासिक इनकम होगी. इंसेंटिव हर महीने होने वाली दवाइयों की बिक्री पर निर्भर होगा जो कुल बिक्री का 10 फीसदी होगा. इंसेंटिव की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये है. यह इंसेंटिव तब तक मिलेगा जब तक 2.5 लाख रुपये की सीमा खत्म नहीं हो जाती.
कौन खोल सकता है कि जन-औषधि सेंटर
इसके लिए सरकार ने तीन कैटेगरी बनाए हैं. पहली कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर दुकान खोल सकता है. दूसरी कैटेगरी में ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, सोसायटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टोर खोल सकते हैं. तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकारों द्वारा नॉमिनेट की गई एजेंसी होगी. दुकान के लिए 120 वर्गफुट का क्षेत्र जरुरी होगी.
ऐसे करें आवेदन
स्टोर खोलने के लिए आपके रिटेल ड्रग सेल करने का लाइसेंस जन औषधि स्टोर के नाम से होना चाहिए. आवेदन
http://janaushadhi.gov.in/ पर जाकर फार्म डाउनलोड करके किया जा सकता है. एप्लिकेशन फीस 2000 रुपये है जिसे डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर (A&F) के नाम भेजना होगा.