नई दिल्ली : 500 और 1000 के पुराने नोट को बैंकों में जमा कराने का कल आखिरी दिन है, उसके बाद बैंक आपके पुराने नोट नहीं जमा करेगा. आपको अपने पुराने नोटों को ठिकाने लगाने के लिए आरबीआई के चक्कर काटने पड़ेंगे.
कल यानी बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने पुराने नोटों पर एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 30 दिसंबर के बाद से पुराने नोट को बैंक जमा नहीं करेगा, अगर आपके पास उसके बाद भी पुराने नोट होते हैं तो 31 मार्च 2017 तक आप उन नोटों को घोषणा पत्र के साथ सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) में जमा करा सकते हैं.
8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद से 30 दिसंबर तक का समय दिया गया था पुराने नोटों को बैंक में जमा कराने के लिए, जो कि कल यानी 30 दिसंबर को खत्म हो रहा है.
और क्या खास है अध्यादेश में…
– 31 मार्च के बाद पुराने नोट रखना जुर्म होगा.
– 31 मार्च के बाद अगर बड़ी मात्रा में पुराने नोट किसी के पास मिले तो 4 साल की जेल हो सकती है.
– पुराने नोटों के लेन-देन पर पांच गुना जुर्माना भी लगेगा
क्या दिक्कतें हुईं खत्म ?
पीएम मोदी ने नोटबंदी से जनता को हो रही परेशानी पर कहा था कि 30 दिसंबर के बाद जनता को नोटबंदी से पेरशानी नहीं होगी, लेकिन आज भी लोगों को कैश की काफी परेशानी हो रही है. बैंकों में 24 हजार कैश निकालने के लिए लोगों को बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो वहीं कई एटीएम में भी अभी भी नो कैश का बोर्ड ही लगा है.