नीतीश कैबिनेट का फैसला, बिहार में सभी न्यायिक सेवाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू

बिहार में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने सभी प्रकार की न्यायिक सेवाओं में 50 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने इस फैसले को मंगलवार से ही तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला दे दिया है.

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नीतीश कैबिनेट का फैसला, बिहार में सभी न्यायिक सेवाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू

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  • December 28, 2016 4:41 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
पटना : बिहार में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने सभी प्रकार की न्यायिक सेवाओं में 50 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने इस फैसले को मंगलवार से ही तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला दे दिया है.
 
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की इस मीटिंग में बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायधीश और और बिहार असैनिक सेवा में 50 फीसदी आरक्षण दिए जाने को मंजूरी दी गई है.
 
इस बात की जानकारी सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव डॉ. धर्मेंद्र गंगवार ने दी है. उन्होंने बताया है कि इस फैसले के तहत जिला न्यायाधीश, एडीजी समेत बिहार असैनिक सेवा की सभी तरह की नौकरियों में 50 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा.
 
 
इसमें पिछड़ा वर्ग को 12 फीसदी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 21 फीसदी, अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति को 1 फीसदी का आरक्षण दिए जाने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही कैबिनेट ने सिविल सेवा में महिलाओं के 35 फीसदी आरक्षण को न्यायिक सेवा में भी लागू कर दिया है.
 
 
इसके अलावा बिहार कैबिनेट ने इंडियन आर्मी में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को भी देने वाले मुआवजे की रकम में इजाफा कर दिया है. कैबिनेट ने मुआवजे की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 11 लाख कर दी है.  

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