नई दिल्ली : नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत दे दी है. मामले में अदालत ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया है.
कोर्ट का कहना है कि स्वामी को कांग्रेस और AGL की बैलेंस शीट और आयकर संबंधी दस्तावेज नहीं मिलेंगे. नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट को यह तय करना था कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को कांग्रेस पार्टी की 2010-11 की बैलेंस शीट, आयकर रिटर्न और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड AJL के भी वित्तीय दस्तावेज बतौर सुबूत दिए जाएं या नहीं.
दस्तावेज पेश करने की मांग
दरअसल, स्वामी की ओर से दायर याचिका में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आरोपी बनाया गया था. स्वामी ने अदालत में सोनिया और राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ दस्तावेज पेश करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी.
ये है मामला
बता दें कि सुब्रमण्यन स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार हेराल्ड की प्रॉपर्टीज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है. जिसके चलके इस आरोप को लेकर वो 2012 में कोर्ट में चले गए. इसके बाद 2014 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश दिए तब से मामला कोर्ट में चल रहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी.