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अगस्ता केस: एसपी त्यागी को मिली जमानत, बिना अनुमति विदेश जाने पर पाबंदी

अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है. लेकिन कोर्ट ने बिना उसकी अनुमति के त्यागी के विदेश जाने पर पाबंदी लगा दी है. कोर्ट ने 2 लाख की राशि पर उन्हें जमानत दी है.

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  • December 26, 2016 6:09 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है. लेकिन कोर्ट ने बिना उसकी अनुमति के त्यागी के विदेश जाने पर पाबंदी लगा दी है. कोर्ट ने 2 लाख की राशि पर उन्हें जमानत दी है. 
 
 
आज पटियाला कोर्ट में त्यागी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने 2 लाख के मुचलके पर एसपी त्यागी को जमानत दे दी. कोर्ट ने त्यागी को सख्त हिदायत दी है कि वो ना तो किसी केस से संबंधित गवाह से मिलें और ना ही बिना अनुमति के देश छोड़े. कोर्ट अब 4 जनवरी को बाकी आरोपियों संजीव त्यागी और गौतम खेतान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा. 
 
 
बता दें कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगस्ता की खरीद में गड़बड़ी करने के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को कोर्ट ने 17 दिसंबर को तिहाड़ जेल भेज दिया था. 
 
 

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