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49 सालों तक भारत में रहने वाले आसिफ को जाना पड़ सकता है पाकिस्तान

आसिफ की मां पाकिस्तानी हैं और पिता हिंदुस्तानी. साल 1965 में आसिफ के जन्म के समय उनकी मां जैबूनिसा पाकिस्तान चली गईं. आसिफ कराची में पैदा हुए और दो साल तक वहीं रहे. बाद में उनकी मां आसिफ को लेकर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हिंदुस्तान आईं और यहां उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया.

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  • December 22, 2016 4:17 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
मुंबई: भारत में अपना पूरा बचपन और जवानी जीने के बाद 51 साल के आसिफ कराडिया को पाकिस्तान जाना पड़ सकता है. आसिफ पाकिस्तान नहीं जाना चाहते इसलिए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की है लेकिन बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया.
 
हिंदुस्तान  में रहते हुए आसिफ क्यों है पाकिस्तानी? 
 
दरअसल मामला ये है कि आसिफ की मां पाकिस्तानी हैं और पिता हिंदुस्तानी. साल 1965 में आसिफ के जन्म के समय उनकी मां जैबूनिसा पाकिस्तान चली गईं. आसिफ कराची में पैदा हुए और दो साल तक वहीं रहे. बाद में उनकी मां आसिफ को लेकर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हिंदुस्तान आईं और यहां उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया. 1972 में उन्हें भारत की नागरिकता मिल भी गई लेकिन तबतक आसिफ दो साल के भी नहीं हुए थे.
 
कैसे उठा पासपोर्ट का मामला?
 
साल 2012 में आसिफ ने हज यात्रा के लिए भारतीय पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन दिया. पासपोर्ट अधिकारियों ने आसिफ के आवेदन को निरस्त करते हुए उनसे पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लंबी अवधी का वीजा लेने के लिए कहा जोकि दो बार पहले भी लिया जा चुका था. 
 
 
जुलाई में पुलिस अधिकारियों ने  आसिफ से या तो पाकिस्तानी वीजा लेकर आने या फिर वापिस पाकिस्तान लौट जाने को कहा. आसिफ ने कहा कि उनके माता-पिता हिंदुस्तानी है और उनकी पत्नी और बच्चे भी हिंदुस्तानी है. मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया जहां कोर्ट ने भी आसिफ को कोई अंतरिम राहत नहीं दी. कोर्ट ने कहा कि जब आसिफ के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है तो उन्हें भारत का वीजा कैसे मिला?  
 

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