नई दिल्ली: नए साल सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार छोटे कारोबारियों को टैक्स में 46 फीसदी की छूट देने जा रही है.
दरअसल सरकार की ओर से एक बयान आया है कि जो कारोबारी डिजिटल भुगतान के तरीके को अपनाएंगे और जिनका टर्नओवर 66 लाख तक का है, तो उन्हें डिजिटल मोड को अपनाने पर टैक्स में छूट मिलेगी. यह लाभ सेक्शन 80सी के तहत कारोबारियों को मिलेगा.
इससे पहले वित्तमंत्री पहले ही यह ऐलान कर चुके हैं कि डिजिटल पेमेंट करने वालों को टैक्स में छूट मिलेगी. आंकड़ों की बात करें तो सरकार के फैसले से कारोबारियों को 30 फीसदी से ज्यादा तक का मुनाफा होगा.
ये हैं मौजूदा नियम:
मौजूद इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AD के तहत जिस कारोबारी का सालाना टर्नओवर दो करोड़ रूपये हैं तो उसमें व्यापारी का लाभ 8 फीसदी माना जाता है और उसी पर उसे टैक्स देना होता है. अब इस लाभ को 6 फीसदी माना जायेगा और 46 फीसदी तक कम टैक्स कारोबारियों को चुकाना होगा.
वित्त मंत्री ने साफ़ कहा है कि डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वालों का टैक्स मुनाफे पर 6 प्रतिशत तक ही लगाया जाएगा.